Delhi High Court on CAPF Pension Scheme: बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल ऑर्म पुलिस फोर्सेज को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ऑर्म पुलिस फोर्सेज को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि 22 दिसंबर 2003 को जारी की गई नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये सशस्त्र बल हैं इसलिए इस योजना के पात्र हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हजारों पूर्व सैनिकों में आशा की एक नई किरण जाग गयी है।
दिल्ली High Court ने सुनाया 82 याचिकाओं फैसला
सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), शस्त्र सीमा बल (BSF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ-साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) जैसे पुलिस बल शामिल हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले में इन सभी बलों के जवानों के लिए उम्मीद की नई रौशनी दी है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने इस दौरान 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इन सशस्त्र बलों में चाहे किसी जवान की आज ही भर्ती हो रही हो, चाहे कोई जवान पहले भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में किसी जवान की भर्ती होनी होगी तो ये सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के लाभ पाएंगे।
2020 में High Court ने जारी किया था नोटिस
इसके पहले फरवरी 2020 में इसी तरह के एक मामले में हाई कोर्ट ने CRPF कर्मियों द्वारा पेंशन अवॉर्ड के संबंध में एक नोटिस जारी किया था। ये नोटिस थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों की पुरानी पेंशन की मांग करने वाली याचिका को लेकर जारी किया गया था। इसके बाद, अन्य कर्मियों ने भी हाई कोर्ट में कई अन्य याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं में कहा गया है- गृह मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर करना भेदभावपूर्ण और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने सशस्त्र बलों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर फैसला सुनाया।